मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को लाभ देने हेतु राज्य के 

 मुख्यमंत्री पुष्पा के सिंह धामी जी के द्वारा मुख्यमंत्री एकल

महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की गई है

 इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को

 व्यापार स्थापित करने हेतु ₹100000 तक के प्रोजेक्ट पर 50% तक की

सब्सिडी दी जाएगी। राज्य की सभी वर्ग की विधवा परित्याग्यता 

 तलाकशुदा किन्नर और अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित

महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा

उत्तराखंड राज्य की 45 वर्ष तक की महिलाओं को राज्य

 सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ दिया

 इसके अतिरिक्त राज्य की वह सभी महिलाएं जो अविवाहित हैं

 तथा उनके पति की मृत्यु हो गई है उन सभी महिलाओं को

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से रोजगार शुरू

 करने हेतु 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी