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Mukhaymantri Vayapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana | मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना

एमवीएसएनडीबीवाई योजना के लिए आर्थिक विशिष्टियां नियुक्त हैं। इस योजना के तहत, हर हरियाणवी व्यापारी जो 1 लाख रुपये से अधिक खर्च पर जीएसटी वसूल करता है, इस योजना का फ़ायदा ले सकता है

मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना |

Mukhaymantri Vayapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana

मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना (एमवीएसएनडीबीवाई) हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो हरियाणा के व्यापारियों को निजी दुर्घटना बीमा प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य व्यापारी और उनके परिवार को नुकसान से होने वाले नुकसान से सुरक्षित करना है। एमवीएसएनडीबीवाई योजना के तहत, हर हरियाणवी व्यापारी को 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना का फ़ायदा व्यापारियों को उनके घर, व्यापार स्थान या किसी भी अन्य स्थान पर दुर्गत्ना होने की स्थिति में मिलेगा।

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हरियाणा सरकार ने व्यापारी समुदाय को बीमा कवरेज देने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी समुदाय की निजी दुर्घटना बीमा योजना 2023 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अधिकतम ₹500000 का बीमा कवरेज दिया जाएगा। जहां पर आप को मुख्यमंत्री व्यापारी समुदाय की निजी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में पंजीकृत छोटे और मध्यवर्गीय व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी छत्रपति बीमा योजना दोनों में विभिन्न संबंधित लोगों के कल्याण के लिए कई अन्य घोषणाएं की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि दोनों बीमा योजनाओं को ₹380000000 के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने योजना के तहत कई लाभार्थियों को बीमा प्रमाण पत्र भी दिया।

एमवीएसएनडीबीवाई योजना के लिए आर्थिक विशिष्टियां नियुक्त हैं। इस योजना के तहत, हर हरियाणवी व्यापारी जो 1 लाख रुपये से अधिक खर्च पर जीएसटी वसूल करता है, इस योजना का फ़ायदा ले सकता है।

एमवीएसएनडीबीवाई योजना के लिए आवेदन करने के लिए व्यापारियों को अपने कार्यालय के मुख्य कार्यालय से संपर्क करना होगा। Aavedan karne ke liye vyapariyon ko kuchh aavashyak document प्रदान करेंगे, जिनमेन व्यापारियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र शामिल है।

एमवीएसएनडीबीवाई योजना एक मूल्यवान योजना है जो हरियाणवी व्यापारियों को दुर्घाटना से होने वाले नकरात्मक परिणम से सुरक्षित करती है। यदि आप हरियाणा के व्यापारी हैं, तो मैं आपको इस Yojana का Labh उठाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।

यहां एमवीएसएनडीबीवाई योजना के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है:

योजना की लागत:                                              0

योजना की उपलब्धता:                                        हरियाणा

योजना के तथा प्रदान किया जाता है:                      5 लाख रुपये तक का बीमा

योजना की छूट: व्यापारी जो 1 लाख रुपये से अधिक खर्च पर जीएसटी भालमान करता है

Aavedan karne ke liye Avashyakh Documents: व्यापारी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र
यदि आप एमवीएसएनडीबीवाई योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर जा सकते हैं या अपने कार्यालय के मुख्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

 

Mukhaymantri Vyapari सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना 2023 का लाभ।

Mukhaymantri Vayapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana
Mukhaymantri Vayapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana

उन्होंने कहा कि Mukhaymantri Vyapari सामाजिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत ₹500000 से ₹2500000 तक का बीमा दिया जाएगा।

Hariyana सेवा कर अधिनियम 2020 के तहत पंजीकृत व्यापारियों को इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

दुर्घटना में मृत्यु स्थाई रूप से विकलांग और 2 शरीर के अंग या आंख या एक अंग एक आंख से छतिग्रस्त होने की स्थिति में बीमा का लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री व्यापारिक सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के पात्रता।

मंत्री व्यापारी सामुदायिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित चीजों को पूरा करना होगा।

Aavedak Hariyana Rajy का स्थाई निवासी होना चाहिए।

छोटे और सीमांत व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2000000 रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाले आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक के पास हरियाणा ट्रेड एसोसिएशन से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।

आवेदक के पास सभी प्रशांत दस्तावेज होना चाहिए जो दर्शाता है कि वेबसाइट संगठन राज्य के नियमों के अनुसार पंजीकृत है।

आवश्यक डॉक्यूमेंट

सूचना पत्र बीमा कंपनी द्वारा तैयार किया जाना और एचटीडब्ल्यू द्वारा अनुमोदित।

मृत्यु प्रमाण पत्र

अंको के नुकसान या अस्थाई विकलांगता के मामले में चिकित्सा रिपोर्ट की छाया प्रति।

मुख्यमंत्री व्यापारिक सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन

यह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं किए गए हैं जैसे ही इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक अपडेट कर दिया जाएगा और इससे जुड़ी सभी जानकारी आपको हमारे पोस्ट में मिल जाएगी।

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