Jharkhand Nirman shramik Vivah sahayata Yojana। झारखंड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना
Jharkhand Nirman shramik Vivah sahayata Yojana:- झारखंड राज्य में लाखों की संख्या में निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक मजदूर पंजीकृत है। वह श्रमिक दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं

Jharkhand Nirman shramik Vivah sahayata Yojana। झारखंड निर्माण
श्रमिक विवाह सहायता योजना
Jharkhand Nirman shramik Vivah sahayata Yojana:- झारखंड राज्य में लाखों की संख्या में निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक मजदूर पंजीकृत है। वह श्रमिक दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। एक वक्त वह भी आते हैं जब अपने बच्चों की शादी के दौरान श्रमिक को आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बढ़ते खर्च के कारण एक बिहारी मजदूरी करने वाला श्रमिक के लिए परिवार चलाने के साथ-साथ शादी के लिए पैसे जमा करना कोई आसान काम नहीं होता है। इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को उनके बच्चों की शादी के लिए आर्थिक सहायता मदद करती है। योजना के तहत निर्माण श्रमिक को झारखंड सरकार द्वारा ₹30000 की शादी समारोह में होने वाले खर्च के लिए दिए जाते हैं।
यह लाभ केवल निर्माण श्रमिक के लिए दो बच्चों की शादी पर ही दिए जाते हैं। निर्माण विवाह सहायता योजना का लाभ केवल उन्हें निर्वाण श्रमिकों को मिलेगा जिनका पंजीकरण झारखंड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में होगा और 5 वर्षों से बोर्ड में अंशदान दे रहा होगा। झारखंड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन करते समय श्रमिक का आई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना आवश्यक है।
निर्माण श्रमिक के लिए झारखंड सरकार ने आयु की पात्रता 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य रखी है। दूल्हा और दुल्हन की उम्र कर्मशा 21 वर्ष या उससे अधिक 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र योजना के लिए आवेदन करते वक्त होना।
Jharkhand Nirman shramik Vivah sahayata Yojana का लाभ
झारखंड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार द्वारा आवेदक को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे।
निर्माण श्रमिक द्वारा अपने बच्चों की शादी करने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
₹30000 की एक मुफ्त धनराशि निर्माण श्रमिक को बच्चों की शादी के लिए दी जाएगी।
आर्थिक लाभ केवल निर्माण श्रमिक को दो बच्चों की शादी पर ही दिया जाएगा।
Jharkhand Nirman shramik Vivah sahayata Yojana की पात्रता
निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित पत्र निर्धारित किए गए हैं।
निर्माण श्रमिक झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए
निर्माण श्रमिक ने 5 वर्षों तक झारखंड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में अंशदान दिया हो।
निर्माण श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो नहीं चाहिए।
दुल्हन की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
दूल्हे का उम्र 21 वर्षीया उससे अधिक होना चाहिए

Jharkhand Nirman shramik Vivah sahayata Yojana के डॉक्यूमेंट
निवासी प्रमाण पत्र
ए-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या
श्रमिक का आधार कार्ड
दुल्हन का आधार कार्ड
दूल्हा का आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
परिवार का आय प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट नंबर।
आय प्रमाण पत्र।
Jharkhand Nirman shramik Vivah sahayata Yojana मैं आवेदन करने की प्रक्रिया
झारखंड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
विवाह सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन झारखंड सरकार के श्रमदान पोर्टल से जाकर आप कर सकते हैं।
आवेदक को सर्वप्रथम झारखंड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण करवाने के लिए मोबाइल नंबर होना आवश्यक है जिसमें ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा।
पंजीकरण करते समय आवेदक को स्वयं अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा।
उसके बाद चुने गए यूजरनेम और पासवर्ड से श्रमदान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
लोगिन करने के बाद आवेदक को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से झारखंड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना को चुनना होगा।
उसके बाद मांगे गए दस्तावेज अपलोड करना होगा।
उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही झारखंड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना में सफलतापूर्वक आपका आवेदन हो जाएगा।