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जागो ग्राहक जागो अपने अधिकारों को पहचानो। Jago grahak Jago Apne adhikaron Ko pahchano।

आपको बात है कि एक उपभोक्ता उस खास या संस्था को कहा जाता है जो खरीदारी करता है या सम्मान उत्पाद और सेवाओं को घरेलू या सामाजिक इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहता है। किसी भी दुकानदार या व्यापारी को यह हक नहीं कि वह आपका शोषण करें

जागो ग्राहक जागो अपने अधिकारों को पहचानो। Jago grahak Jago Apne

adhikaron Ko pahchano।

 

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हममें से हर बेटी किसी ना किसी रूप में उपभोक्ता है ग्राहक है। हम हर दिन कुछ ना कुछ खरीदते हैं कंजूमर करते हैं। उपभोक्ताओं जमाखोरी कालाबाजारी मिलावट अधिक दाम कम नापतोल जैसी समस्याओं से घेरा है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं है इसलिए हर जगह ठगा जाता है। इसलिए उपभोक्ता को जागना होगा और खुद को इन संकटों से बचाना होगा। जब हमें हमारे अधिकारों की जानकारी होती है तब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। उपभोक्ताओं को उनके अधिकार से जागरूक करने के लिए आज राष्ट्र भोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। शब्द भोक्ता का हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि उपभोक्ता कौन है और उनके अधिकार या कर्तव्य क्या है।

आपको बात है कि एक उपभोक्ता उस खास या संस्था को कहा जाता है जो खरीदारी करता है या सम्मान उत्पाद और सेवाओं को घरेलू या सामाजिक इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहता है। किसी भी दुकानदार या व्यापारी को यह हक नहीं कि वह आपका शोषण करें। घटिया क्वालिटी का या फिर खराब सम्मान दें। अगर कोई ऐसा करता है तो वह दंड का पात्र है लेकिन इसके लिए पहले आप को जागरूक होना पड़ेगा। अपने अधिकारों को पहचानो जागो ग्राहक जागो अभियान का मतलब है जागो उपभोक्ता सावधान हो।

जागरूक ग्राहक बनना चाहते हैं तो जानिए अपने यह खास कंजूमर साइट्स

 

एक जागरूक ग्राहक होने के नाते आपको भारत के यह खास कंजूमर राइटर के बारे में जरूर जानना चाहिए। कंजूमर होने के नाते हमें कई अधिकार दिए गए हैं। लेकिन हमने से बहुत कम लोग ही इन अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानते होंगे। यह सभी अधिकार आपको कंजूमर प्रोटेक्शन एक्टिव के तहत दिए जाते हैं। बात देखी अपने अधिकारों के बारे में कम जानकारी होने के कारण लोक छोटी-छोटी खरीदारी में अपना नुकसान कर बैठते हैं। कई बार दुकानदार कम जागरूक ग्रह को देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस कारण आपको अपने कुछ वैसी कंजूमर अधिकारों के बारे में जरूर पता होना चाहिए ताकि आप एक जागरूक खरीदार बन सके।

 Jago grahak Jago Apne adhikaron Ko pahchano
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राइट टू सेफ्टी

 

 

राइट टू सेफ्टी आप को सुरक्षा का अधिकार देता है। वादे की कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को खराब वस्तु नहीं दे सकता है जिससे भविष्य वर्तमान में ग्राहक को उस सामान से कोई भी नुकसान हो। इस अधिकार के जरिए किसी भी दुकानदार को सम्मान देते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि सम्मान की गुणवत्ता खराब ना हो। अगर कोई सामान खराब दिया जाता है तो उधर आंख होने के नाते आप उसे बदलवा सकते हैं।

राइट टू इन्फॉर्मेशन

 

राइट टू इनफॉर्म के तहत हर कंजूमर को किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी काटिटी दिशा में जाने का पूरा अधिकार है। ग्राहक होने के नाते आपके पास पूरा अधिकार है कि आप प्रोडक्ट या सर्विस की शुद्धता मूल्य और क्वालिटी स्टेडड से जुड़ा कोई भी सवाल दुकानदार से पूछ सकते हैं।

राइट टू चूज

 

राइट टू चूज आपको या अधिकार देता है कि आप अपनी पसंद के किसी भी प्रोडक्ट का चुनाव करें। कोई भी दुकानदार आपको किसी भी सम्मान या सर्विस को चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ग्राहक सभी प्रकार की चीजों को देखकर अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी सामान खरीद सकता है। ऐसा करने से ग्राहक को एक बेहतर कामिपटेटिव मार्केट मिलता है जिस कारण दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए बेहतर प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करता है।

ग्राहक के लिए राइट टू रिडेसल

 

 

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अगर दुकानदार ग्रह को कोई खराब सामान देता है तो उससे ग्राहक को रिफिल अमाउंट या दूसरा सही प्रोडक्ट देना चाहिए। ऐसे में अगर किसी दुकानदार ने आपको खराब प्रोडक्ट दिया है तो आप उसे या तो बदलाव आ सकते हैं या उनकी जगह दुकानदार से रिफिल अमाउंट की मांग कर सकते हैं।

राइट टू कंजूमर रायटर्स एजुकेशन

 

राह हो लेकिन आप आपको राधिका है कि आप अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरुकता और जानकारी रखें। आपको अपने साथ होने वाले ठंड्या अन्याय के प्रति जानकारी हो इसलिए भारत सरकार को समय-समय पर ग्राहक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जिसमें आपको आपके अधिकारों के बारे में बताया जाए। जैसे कि अपने अक्सर टीवी पर प्रचार देखा होगा जागो ग्राहक जागो जिसमें आपके सभी बेसिक कंजूमर साइट के बारे में बताया गया है।

अब कंजूमर कोर्ट जाना जरूरी नहीं घर बैठे होगा सामाधान

 

यह तो रहा आपके अधिकार बाबूजी अगर ग्राहकों के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो ऐसे में क्या करें। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग में ठगी का शिकार हुए हैं या किसी दुकानदार ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो अब आपको कंजूमर अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आप घर बैठे E-Daakhil portal पर शिकायत भेज सकते हैं। उपभोक्ता अब अपनी शिकायतें इस पर कर सकते हैं। सरकार की इसी दाखिला सर्विस की मदद से लोगों को त्वरित न्याय मिल रहा है। उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। इस पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

ठगी के शिकार ग्राहक ऐसे दर्ज करा सकते हैं शिकायत

 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराने के लिए एनआईसी द्वारा एक पोर्टल https:,//edaakhil.nic.in/edaakhil/विकसित किया गया है। यहां उपभोक्ता अपना नाम नंबर और डिटेल्स डालकर अकाउंट बना सकते हैं और फिर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। दर्द शिकायत को उपभोक्ता ट्रैक भी कर सकते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है। उपभोक्ता आयोगों मैं ई-फायरिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान किया गया है। डिजिटल माध्यम से उपलब्ध इस मंच पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है जिसमे ई-नोटिस भी शामिल है।

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