Himachal Pradesh mukhymantri laghu dukandar Kalyan Yojana । हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना
Himachal Pradesh mukhymantri laghu dukandar Kalyan Yojana :- हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे लघु दुकानदार यानी छोटे दुकानदार हैं जो अपने राज्य में व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं

Himachal Pradesh mukhymantri laghu dukandar Kalyan Yojana ।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना
Himachal Pradesh mukhymantri laghu dukandar Kalyan Yojana :- हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे लघु दुकानदार यानी छोटे दुकानदार हैं जो अपने राज्य में व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह व्यापारी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं और ना ही अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उनके पास कोई आर्थिक सहायता भी होती है। इन्हीं सब की वजह से राज्य के लघु दुकानदार अपने व्यवसाय को आगे बढ़ोतरी नहीं कर पाते हैं और व्यवसाय में उन्हें अपना गुर्जर वर करना पड़ता है।
इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना Himachal Pradesh mukhymantri laghu dukandar Kalyan Yojana की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2023 -2024 के बजट में क्या गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के द्वारा इस योजना को चलाया जाता है।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे दुकानदार तथा छोटे व्यापारियों को ब्याज में अनुदान देकर के उन्हें रन लोन के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे वह अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके और अपनी आय में वृद्धि कर सके। योजना के माध्यम से सभी आवेदक को लोन पर ब्याज पर आर्थिक सब्सिडी दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत ₹50000 तक का लोन लेने पर उसे पर लगने वाला ब्याज की धनराशि का 50% हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत ₹50000 तक का लोन लेने पर लोन के 50% ब्याज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चुकाया जाएगा योजना के पहले चरण में 75000 आवेदक को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
Himachal Pradesh mukhymantri laghu dukandar Kalyan Yojana योजना का उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों को आर्थिक मदद करने हेतु मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। जिसके माध्यम से व्यापारियों को 50000 तक का लोन दिया जाएगा ताकि वह अपनी दुकानों में इन्वेस्ट करके व्यापार को आगे बढ़ा सके। इस योजना से उनका व्यापार तो बड़ा होगा ही उनके साथ-साथ राज्य का आर्थिक विकास भी होगा।
योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को 50000 तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा मां के चले तो यह लोन 10% ब्याज दर पर मिलता है तो उसमें से 50% ब्याज का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा 50000 का 10% यानी ₹5000 होता है जिसमें से 2500 रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा।
Himachal Pradesh mukhymantri laghu dukandar Kalyan Yojana के लाभ

हिमाचल प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू होने से व्यापारियों को आसानी से लोन की सुविधा मिलेगी।
राज्य के छोटे व्यापारियों को 50000 तक के लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत लोन की राशि में होने वाले ब्याज दर में 50% का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार लोन योजना के कारण राज्य के छोटे व्यापारी आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार लोन योजना से राज्य में 75000 व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा।
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Himachal Pradesh mukhymantri laghu dukandar Kalyan Yojana की पात्रता
आवेदन करता हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
इस योजना का लाभ केवल छोटे दुकानदार को ही दिया जाएगा।
आवेदक की न्यूनतम Age 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक के पास Aadhar Card से Link बैंक खाता होना अनिवार्य है।
Himachal Pradesh mukhymantri laghu dukandar Kalyan Yojana मैं लगने वाला डॉक्यूमेंट
अस्थाई निवासी प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
वेबसाइट संबंधित डॉक्यूमेंट
Himachal Pradesh mukhymantri laghu dukandar Kalyan Yojana मैं आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदक हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का आवेदन निम्नलिखित कार्यालय में जाकर कर सकते हैं
ग्राम सभा
ग्राम पंचायत
पंचायत राज्य विभाग जिला कार्यालय
आवेदन पत्र लेने के बाद उसमें पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरनी होगी तथा मांगे गए सभी दस्तावेज को भी संलग्न करना होगा।
इसके बाद आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी जांच के बाद आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा